एमडीडीए: बोर्ड बैठक में 43 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मंथन

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क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अध्यक्ष/आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन की अध्यक्षता में प्राधिकरण बोर्ड की 98वीं बैठक हुई। उपाध्यक्ष डा अशीष कुमार श्रीवास्तव ने अध्यक्ष प्राधिकरण/आयुक्त गढवाल मण्डल व सदस्यों के स्वागत किया। सचिव गिरीश गुणवन्त मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 97वीं बोर्ड में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। जिस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया। बोर्ड के समक्ष 43 बिन्दुओं पर विचार विमर्श किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये। उक्त 43 बिन्दुओं में से अधिकतर बिन्दु विभिन्न स्तरों पर मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये थे, जो कि प्राधिकरण बोर्ड के स्तर पर अनुमोदित किये जाने होते हैं। जिन पर बोर्ड द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया गया।

अन्य कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है –

1- वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में कुछ मदों में बजट पुर्ननियोजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
2- महायोजना में दर्शित भू-उपयोग स्थित ग्राम तरला नांगल परगना परवादून तहसील व जिला देहरादून के भू-उपयोग मनोरंजन से आर-3 (आवासीय) में किये जाने केे सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि नये मास्टर प्लान के अनुसार कार्यवाही करें।
3- महायोजना-2031 के अन्तर्गत शिमला बाईपास, सोडा सरोली एवं छिद्दरवाला की प्रखण्डीय योजना के अन्तर्गत एवं प्रखण्डीय योजना के पश्चात निर्धारित कंट्रोल कोरीडोर के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
4- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्टनगर फेस-2 आवासीय योजना में एल.आई.जी. फ्लैटों के बिक्रय हेतु छूट दिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा भवन का मूल्य चुकाने के लिए आम जन हेतु उक्त योजना में 15 वर्षों की आसान किस्तों का प्रावधान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।
5- ट्रांसपोर्ट नगर फेस प्रथम में रिक्त दो वर्कशाप का उपयोग गोदाम में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
6- मसूरी स्थित सवाय होटल में पुनर्निर्मित भवन के टैरेस पर निजी हेलीपैड के निर्माण हेेतु विभिन्न सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने पर शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
7- देहरादून रेलवे स्टेशन रि-डेवेलपमेंट परियोजना हेतु RFQ प्रकाशन के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना हेतु प्राधिकरण द्वारा Implementing Agency के रूप में कार्य किये जाने हेतु मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव महोदय के समक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण व रेल भूमि विकास प्राधिकरण के मध्य 5 दिसंबर 2019 को विस्तृत अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया, जिसके क्रम में कन्सलटेन्ट फर्म द्वारा नीति आयोग के प्रारुप पर RFQ प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया, जिसे सचिव आवास को शासन के अवलोकन एवं सहमति हेतु प्रेषित किया गया। शासन से सहमति उपरान्त एवं RLDA से सहमति के उपरान्त त्थ्फ प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है।
8- भवन उपविधियों के शासनादेश के अनुसार स्थानीय वास्तुकला के अन्तर्गत राज्य में भवन निर्माण यथा आवासीय, व्यवसायिक, पर्यटन, मनोरंजन अथवा कार्यालय निर्माण के भवनों के वाह्य आवरण (FACADE) का राज्य की स्थानीय वास्तुकला (LOCAL ARCHITECTURE) के अनुरूप दिये जाने पर प्रोत्साहन के क्रम में निर्माणकर्ता को अनुमन्य तलों से एक अतिरिक्त तल अनुमन्य किया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था निर्मित भवनों पर भी लागू होगी जो अपनी वाह्य आवरण (FACADE) को बदलना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश द्वारा भवनों के बाह्य आवरण (FACADE) नियन्त्रण नीति 2019 के अनुसार मानचित्र प्रस्ताव भी प्राधिकरण में जमा कराये जा रहे हैं। अतः स्थानीय वास्तुकला के अनुसार वाह्य आवरण (FACADE) डिजाइन को प्रोत्साहित किये जाने के लिए विभिन्न वास्तुविदों से वाह्य आवरण (FACADE) डिजाइन आमंत्रित किये जाने हैं तथा उनमें से चयनित प्रथम, द्वितीय तृतीय डिजाइन हेतु क्रमशः पुरस्कार प्रथम 1 लाख, द्वितीय 75 हजार एवं तृतीय 50 हजार दिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।
9- प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित ALAYAM आवासीय योजना के HIG, MIG & Studio Dwelling Units (DUs) के Bulk Selling हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।
10- सी.जी.एम. गेल गैस लिमिटेड को सी.एन.जी. फिलिंग सेन्टर हेतु भूमि विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में। सी.जी.एम. गेल गैस लिमिटेड द्वारा आई.एस.बी.टी. में एम.डी.डी.ए. की भूमि पर सी.एन.जी. फिलिंग सेन्टर हेतु भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित उक्त भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक है। प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि त्रिभुजाकार में है एवं मुख्य हरिद्वार रोड से फ्रन्ट पर हाईटेंशन इलेक्ट्रिक लाईन ऊपर से गुजरती है। ऐसे में प्रस्तावित भूखण्ड की प्राधिकरण की अन्य योजनाओं के लिए उपयोगिता अनुकूल नहीं है। अतः उक्त के क्रम में प्रस्तावित 2700 वर्गमीटर भूमि गेस गैस लिमिटेड को बजार मूल्य के अनुसार विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।
11- वर्तमान में प्राधिकरण कार्यालय में 1 लेखपाल कार्यरत है। कार्य की अधिकता एवं सिविल न्यायालय/राजस्व न्यायालय में योजित वादों में प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने, आर.एफ.डी. परियोजना की भूमि की देखरेख, प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि में अवैध कब्जों की निगरानी हेतु एवं ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत किये गये मानचित्र पत्रावलियों में स्वामित्व सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लेखपाल की आवश्यकता है। चूंकि लेखपाल का पद विशेषज्ञता का पद है, इस स्थिति में लेखपाल (सेवानिवृृत्त) को प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार अथवा अधिकतम 11 माह हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से रखने हेतु प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
12- ऋषिकेश महायोजना-2031 (प्रारूप) प्रदर्शनी में प्राप्त आपत्ति/सुझावों के सम्बन्ध में पूर्व में ऋषिकेश के हरिद्वार विकास प्राधिकरण में होने के कारण तत्समय गठित समिति के स्थान पर नयी समिति के गठन के प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
बैठक में उपस्थित रहे
डा आशीष कुमार श्रीवास्तव जिलाधिकारी देहरादून/उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, पी.सी. खरे अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन, टी. लेप्चा मुख्य नगर नियोजक उत्तराखण्ड, एस.के. जैन अधीक्षण अभियन्ता जल संस्थान, आर.के. दयाल सहायक नगर आयुक्त (नगर आयुक्त नगर निगम के प्रतिनिधि), एस.एल. सेमवाल सचिव एम.डी.डी.ए., गिरीश गुणवन्त सचिव एम.डी.डी.ए., एच.एस. बोनाल मुख्य लेखाधिकारी एम.डी.डी.ए.।