Lockdown 4.0 Guidelines-
देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।
NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसका आदेश जारी किया।
रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेन्ज जोन में राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे।
शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, व्यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे।
धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
सामाजिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
राजनीतिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
इंटर स्टेट बस सेवाओं को मंजूरी दी गई है लेकिन दोनों राज्यों की सहमति होनाा जरूरी है।
होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
देश के इन 30 शहरों में लॉकडाउन 4 में भी पहले की तरह ही सख्ती लागू रहेगी
मुंबई, पुणे, ग्रेटर चेन्नई, अहमदाबाद, थाणे, दिल्ली, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, नाशिक, जोधपुर, आगरा, तिरुवल्लुवर, औरंगाबाद, कुड्डालोर, ग्रेटर हैदराबाद, सूरत, चेंगलपट्टू, अरियालुर, हावड़ा, कुर्नूल, भोपाल, अमृतसर, विल्लुपुरम, वडोदरा, उदयपुर, पालघर, बहरमपुर, सोलापुर और मेरठ शामिल है।
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा करेंगे।
20-21 मार्च राजस्थान व पंजाब में 31 मई तक लॉक डाउन लगा
22 मार्च को पूरे देश में 1 दिन का लॉक डाउन (जनता कर्फ्यू) लगा
लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगा
15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन-2 लगा
4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन-3 था
लॉक डाउन-1 में केवल जरूरी सामान के लिए छूट थी। वहीं लॉक डाउन-2 में हॉटस्पॉट छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। जबकि लॉक डाउन-3 में कुछ ट्रेन व बसें विशेष परिस्थितियों में चलाई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 4987 मामले सामने आए हैं और 120 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 90,927 पहुंच गया है। इनमें से 53,946 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 34,109 मरीज ठीक हो कर अस्पतालों से घर जा चुके हैं। वहीं अबतक देश में कोरोना से 2872 लोगों की मौत हो चुकी है।