मतगणना केन्द्रों पर मतगणना कार्य प्रारम्भ होने के 24 घण्टे पूर्व से धारा 144 लागू रहेगी

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देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 को निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने हेतु  जनपद में मतदान दिवस के प्रथम चरण 05 अक्टूबर, द्वितीय चरण 11 अक्टूबर एवं तृतीय चरण 16 अक्टूबर 2019 को तथा मतगणना दिवस 21 अक्टूबर 2019 को मतदान/मतगणना केन्द्रों एवं परिसर में 200 मीटर की सीमा तक मतदान/मतगणना प्रारम्भ होने से 24 घण्टा पूर्व एवं मतदान की कार्यवाही समाप्त होने एवं मतदान केन्द्रों से सभी सम्बन्धित पोलिंग पार्टियों की निकासी तथा मतगणना केन्द्रों पर मतगणना कार्य प्रारम्भ होने के 24 घण्टे पूर्व से तथा मतगणना कार्य सम्पन्न होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी। मतदान एवं मतगणना केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का आग्नेयात्र, शस्त्र, विस्फोटक सामग्री यथा पटाका, बाॅम्ब के अतिरिक्त ऐसे समस्त उपकरण अथवा सामग्री, जिससे मतदान अथवा मतगणना की निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ सकता है अथवा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, केन्द्र में पुलिस/सशस्त्र बलों के अतिरिक्त अन्य आम लोगों के लिए साथ रखना अथवा ले जाना पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा तथा 04 अथवा इसमें अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। ब्यूरो