वीडियो … स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों पर विचार विमर्श के बाद लेंगे निर्णय: कृषि मंत्री

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, हाट मिक्स प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांट, रेडमिक्स प्लांट इत्यादि से सम्बन्धित अनुज्ञा नीति-2019 के संबंध में मंत्री सुबोध उनियाल ने ली बैठक

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क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, हाट मिक्स प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांट, रेडमिक्स प्लांट इत्यादि से सम्बन्धित अनुज्ञा नीति-2019 के सम्बन्ध में गठित मंत्रीमंडल की उप समिति की बैठक कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास (खनन) विभाग ओम प्रकाश और निदेशक/अपर सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा प्रतिभाग किया गया।
स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग से सम्बन्धित जिस बिन्दु पर संस्तुति देने के लिए मंत्रीमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है। उस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को प्राप्त अद्यतन दिशा-निर्देशों के चलते आज कोई निर्णय नहीं लिया गया। मंत्री और सदस्यों ने इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अवलोकन और विचार विमर्श करने के पश्चात ही कोई निर्णय लेने की बात कही। चूंकि न्यायालय द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग नियमावली के सम्बन्ध में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अन्दर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अतः उपसमिति न्यायालय के दिशा-निर्देशों का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेगी। न्यायालय द्वारा उसके पश्चात जो भी दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे, उसी अनुसार मंत्रीमण्डलीय उप समिति द्वारा इस सम्बन्ध अंतिम निर्णय लिया जायेगा।