सख्ती : बिना पंजीकृत होम स्टे संचालकों पर 10 हजार जुर्माना तय

दोबारा पकडे जाने पर 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा जुर्माना, उत्तराखंड विकास परिषद ने तय किया जुर्माना

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क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। बिना पंजीकरण के होम स्टे चलाने वालों पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद सख्ती करने जा रहा है। बगैर पंजीकरण संचालित होम स्टे संचालकों के विरूद्ध जुर्माना तय कर दिया गया है। उत्तराखंड विकास परिषद बिना पंजीकरण संचालित होम स्टे संचालकों पर 10 हजार रूपये जुर्माना लगायेगा। एक बार दंड देने के बाद भी पंजीकरण नहीं किया गया तो दोबारा पकडे जाने पर 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा।
सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा कि नियमावली में संशोधन इस उद्देश्य से किया गया है कि किसी भी प्रकार से संचालित की जा रही पर्यटन इकाइयों को विनियमित किया जा सके और राज्य में आने वाले पर्यटकों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इस नियम के बन जाने के पश्चात अवैध रूप से संचालित किए जा रहे होमस्टे के विरुद्ध विहित प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे और होमस्टे आदि में पर्यटकों के आवागमन को भी पंजीकृत किया जा सकेगा, जिसकी जानकारी पर्यटन विभाग को प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने की दशा में दोषियों पर पुलिस कार्यवाही भी की जाएगी। बता दें राज्य सरकार की योजना 2020 तक राज्य में 5000 होमस्टे पंजीकृत करवाने की है जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 2000 से भी अधिक होमस्टे पंजीकृत हो चुके हैं।