उत्तराखंड में खाद्य पदार्थ बिक्री करने वालों के लिए आवश्यक है फूड लाइसेंस… हलाल, झटका भी स्पष्ट लिखना होगा …  फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें : सीएम धामी

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क्रांति मिशन ब्यूरो

देहरादून।  उत्तराखंड में खाद्य पदार्थ बिक्री करने वालों के लिए आवश्यक है फूड लाइसेंस… हलाल, झटका भी स्पष्ट लिखना होगा …  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।

बता दें फूड लाइसेंस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना आवश्यक है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है। हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ के दौरान दायर एक जन हित याचिका की सुनवाई करते हुए 22 जुलाई 2025 को जस्टिस एम. एम. सुंद्रेश,जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह के संयुक्त बेंच ने कहा है कि केवल कांवड़ यात्रा के दौरान ही नहीं अपितु हर परिस्थिति में खाद्य पदार्थ बेचने वालों को फूड लाइसेंस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए लगाना होगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा से पूर्व ही इस बारे में आदेश जारी कर दिए थे जब खाद्य पदार्थों में “थूक” मिलाने जैसे मामले सामने आए थे।

हलाल, झटका विषय भी करना होगा प्रदर्शित:

उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में मांस की बिक्री करने वाले कारोबारियों और तैयार मांस परोसने वाले रेस्तरां ढाबों होटल वालों के लिए भी शासनादेश जारी किया हुआ है कि उन्हें स्पष्ट दर्शाना होगा कि वो हलाल मांस दे रहे है या झटका..! इस बारे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा भी राज्य सरकार को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करें : सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में खाद्य सामग्री बेचने वालों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है साथ ही उसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग को इन निर्देशों के पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में थूक जिहाद जैसी घिनौनी घटनाओं को नहीं होने दिया जाएगा। राज्य में लाखों पर्यटक श्रद्धा भाव से आते है, स्थानीय लोगों को भी साफ सुथरा भोजन मिले ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना हमारी सरकार का सेवा कर्तव्य है।

एक फॉर्मेट बनाने पर विचार:

जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने खाद्य विभाग को सुझाव दिया है कि फूड लाइसेंस के ब्यौरे एक निश्चित आकार का फॉर्मेट बना कर उसे शॉप के बाहर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए,जिसमें लाइसेंस नंबर, धारक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।