- समाज कल्याण, परिवहन मंत्री चन्दन राम दास ने मीडिया से बातचीत में बताया
- प्रदेश में 67 हजार और लाभार्थी पेंशन के लिये पात्र होंगे
- करीब 1 अरब की धनराशि का अतिरिक्त व्यय भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा
भुवन उपाध्याय
देहरादून। उत्तराखंड में पेंशन के लिये पात्र लाभार्थियों के लिये धामी सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है । समाज कल्याण, परिवहन मंत्री चन्दन राम दास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में वृद्ध पति-पत्नी दोनों को पेंशन लाभ देने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर अमल करते हुए शासनादेश में परिवर्तन किया गया है। अब प्रदेश में जिन वृद्ध पति-पत्नी का पुत्र अथवा पौत्र दोनों में से कोई भी 20 वर्ष का होगा तब भी उन्हें पेंशन लाभ दिया जायेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी होने से प्रदेश में 67 हजार और लाभार्थी पेंशन के लिये पात्र होंगे। इस पर करीब 1 अरब की धनराशि का अतिरिक्त व्यय भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा। क्या कुछ कहा मंत्री चंदन राम दास ने देखें वीडियो …